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राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति की घोषणा कर दी है। नई व्यवस्था में शराब दुकान का आवंटन लॉटरी की जगह ऑनलाइन नीलामी के जरिए किया जाएगा। आवेदकों काे निर्धारित राशि का भुगतान करके ऑनलाइन नीलामी में भाग लेना हाेगा। बाड़मेर जिले की 198 शराब दुकानों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हुए है।
मंगलवार को प्रथम चरण के लिए अंतिम दिन था, लेकिन ऐन व्यक्त पर सरकार को 10 दिन के लिए आवेदन तिथि बढ़ानी पड़ी। 198 में से 113 दुकानों के लिए ही अब तक आवेदन जमा हुए थे। करीब 100 लाख से ज्यादा का राजस्व सरकार को मिला है। अब 3,4,5,9 व 10 मार्च को शराब दुकानों की लॉटरी निकाली जाएगी। इसके लिए लॉटरी से एक दिन पहले तक आवेदन जमा करवा सकेंगे। मंगलवार को प्रथम चरण की 41 दिनों की लॉटरी के लिए आवेदन का अंतिम दिन था। सर्वर डाउन होने से ऑनलाइन पेमेंट जमा नहीं हो सका। 41 में 39 दुकानों के लिए आवेदन जमा हुए। जबकि दो दुकानें आवेदन से वंचित रह गई। इस तरह प्रदेशभर में इस समस्या के चलते लोग आवेदन नहीं कर पाए। वहीं अब तक लोग ऑनलाइन लॉटरी के लिए आवेदन प्रक्रिया में भी ज्यादा रूचि नहीं दिखा रहे है। इसी वजह से सरकार ने तारीखें बढ़ा दी। अब प्रथम चरण की 41 दुकानों के लिए 3 मार्च को लॉटरी होगी।
इसी तरह दूसरे चरण की 41 दुकानों के लिए 4, तीसरे चरण की 40 दुकानों के लिए 5, चौथे चरण की 41 दुकानों के लिए 9 व अंतिम पांचवें चरणकी 35 दुकानों के लिए 10 मार्च को लॉटरी निकाली जाए। इन दुकानों की लॉटरी तारीख से एक दिन पहले तक आवेदन किए जा सकेंगे। अलग-अलग तीन तरह की शराब दुकानों के लिए 40 हजार से 50 हजार तक आवेदन शुल्क है। इसके अलावा अमानत राशि भी जमा करवानी होगी।
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