बाड़मेर में पीएम आवास स्कीम में प्रगति नहीं लाने व कलेक्टर की वीडियो कांफ्रेसिंग में नहीं आने पर तीन ग्राम विकास अधिकारियों (VDO) को 17 सीसीए चार्जशीट जारी किया है। वीडीओ ने पीएम आवास के अधूरे कार्य लंबे समय से पेडिंग पड़े है। आरोप-पत्र मिलने के 15 दिन में लिखित में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।
दरअसल, बाड़मेर में पीएम आवास को लेकर धीमी गति को लेकर जिला कलेक्टर व सीईओ लगातार मॉनिटिरिंग कर रहे है। जिले की चौहटन पंचायत समिति के दो ग्राम विकास अधिकारी व फागलिया पंचायत समिति एक ग्राम विकास अधिकारी को राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) के नियम 17 के तहत चार्जशीट जारी की गई। सूचना देने के बावजूद तीनों ग्राम विकास अधिकारी जिला कलेक्टर की वीडियो कांफ्रेसिंग में शामिल नहीं हुए। जो कि सरकारी कार्यो के प्रति लापरवाही के साथ उच्चाधिकारियों के निर्देशों की जानबूझकर पालना नहीं करने की श्रेणी में आता है।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई के मुताबिक चौहटन पंचायत समिति की नेहरो की ढाणी ग्राम पंचायत के वीडीओ महाराज सिंह, शौभाला जेतमाल ग्राम पंचायत के रणवीर सिंह, फागलिया पंचायत समिति की पनोरिया ग्राम पंचायत के वीडीओ मनोहर लाल को चार्जशीट जारी की गई है। सीईओं के मुताबिक चौहटन पंचायत समिति में शौभाला जैतमाल ग्राम पंचायत में सबसे अधिक पुराने अधूरे आवास 53, नेहरो की ढाणी ग्राम पंचायत में 31 पुराने आवास एवं फागलिया पंचायत समिति की पनोरिया ग्राम पंचायत में सबसे अधिक अधूरे पुराने आवास 62 है। बावजूद इसके ग्राम विकास अधिकारियों ने अधूरे कामों को पूर्ण करवाने का प्रयास नहीं किया। ग्राम विकास अधिकारियों को आरोप पत्र मिलने के दिवस से 15 दिन की अवधि के दौरान लिखित में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है। ऐसा नहीं करने पर इनके खिलाफ राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1971 के नियम-24 के उल्लंघन संबंधित कार्यवाही की जाएगी।
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.