कोविड संक्रमण के प्रसार को रोकने संक्रमण की चैन तोड़ने, कोविड के कारण होने वाली जनहानि को न्यूनतम किये जाने तथा तीसरी आशंकित लहर को रोकने एवं सीमित करने हेतु घर पर ही कोविड-19 एवं अन्य रोगों के मरीजों को उनकी चिकित्सकीय आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन उपलब्ध कराने हेतु जिले में 100 आक्सीजन कांसन्ट्रेटर का ऑक्सीजन बैंक स्थापित किया जाएगा।
कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि राजकीय चिकित्सा संस्थानों में आवश्यक ऑक्सीजन कांसन्ट्रेटर स्थापित किये जाने के पश्चात जिले में उपलब्ध ऑक्सीजन कांसन्ट्रेटर का बैंक जिला स्तर जिला ड्रग वेयर हाउस में स्थापित किया जाएगा।
मरीज का घर पर ही उपचार किये जाने की स्थिति में जिले में राजकीय चिकित्सा संस्थानों में पदस्थापित चिकित्सक के चिकित्सकीय परामर्श की पर्ची में ऑक्सीजन की आवश्यकता होने का उल्लेख होने पर निर्धारित अमानत राशि 5 हजार रूपये (रिफंडेबल) जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में जमा करवाये जाने पर ऑक्सीजन बैंक से निःशुल्क ऑक्सीजन कांसन्ट्रेटर उपलब्ध करवाया जाएगा।
साथ ही चिकित्सक के परामर्श के आधार पर मरीज का घर पर ही उपचार किये जाने की स्थिति में मरीज को ऑक्सीजन की आवश्यकता होने पर मरीज के परिजन द्वारा ऑक्सीजन कांसन्ट्रेटर की मांग सीएम हेल्प लाइन नम्बर 181 पर अथवा जिला ड्रग वेयर हाउस पर ऑफलाईन चिकित्सकीय परामर्श की पर्ची तथा आधार कार्ड अथवा अन्य फोटो युक्त पहचान पत्र की प्रति के साथ की जा सकती है।
मरीज को ऑक्सीजन कांसन्ट्रेटर दिये जाने से पूर्व बारकोड लगाया जायेगा एवं जमा कराये जाने से पूर्व बारकोड की जांच की जावेगी। ऑक्सीजन कांसन्ट्रेटर खराब होने की स्थिति में मरीज के परिजनों से मरम्मत का सम्पूर्ण व्यय अमानत राशि में से काटा जायेगा। मरीज के परिजन द्वारा ऑक्सीजन कांसन्ट्रेटर निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराये जाने पर 200 रुपये प्रतिदिन की दर से किराया वसूल किया जाएगा। उन्होंने ड्रग वेयर हाउस प्रभारी को मरीजों को दिये गये ऑक्सीजन कांसन्ट्रेटरों का संपूर्ण रिकॉर्ड विधिवत संधारित करने के निर्देश प्रदान किए।
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