कोविड-19 की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के शत-प्रतिशत पालना करने के लिए मैरिज होम संचालक एवं होटल प्रबंधकों के साथ कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक हुई।
बैठक में उन्होंने कहा कि सतर्कता व सावधानी बरतने एवं मास्क पहनने के साथ-साथ सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की कड़ाई से पालना पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कोविड संक्रमण की तृतीय लहर निरन्तर बढ़ रही हालत को ध्यान में रखते हुए सतर्कता बरतनी आवश्यक है।
सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के तहत शादी समारोह में केवल 50 व्यक्तियों की ही अनुमति है। इसलिए सभी मैरिज संचालक कोविड गाइडलाइन के नियमों के अनुरूप आगंतुकों की संख्या निर्धारित करें। उन्होंने कहा कि शादी समारोह में शामिल होने वाले लोग मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें।
शादी समारोह में गाइडलाइन की पालना हो रही या नहीं इसकी जांच के लिए प्रशासन ने अलग-अलग टीमें तैयार की है। ये टीमें शादी समारोह स्थल पर पहुंचकर जांच करेगी। यदि गाइडलाइन का उल्लंघन मिला तो जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार सभी मैरिज होम संचालक मैरिज होम व धर्मशालाओं के मुख्य प्रवेश द्वार पर नो मास्क नो एंट्री का बोर्ड लगाया गया है।
इसके अतिरिक्त मुख्य प्रवेश द्वार पर सेनेटाइजेशन करने हेतु भी पर्याप्त व्यवस्था करे। बैठक के दौरान उपखण्ड अधिकारी भारती भारद्वाज, तहसीलदार भगवत शरण त्यागी, आरसीएचओं डॉ. शिव कुमार शर्मा सहित मैरिज होम संचालक तथा होटल प्रबंधक उपस्थित रहे।
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