देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष और नदबई विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने आज विधानसभा में डहरा गांव में बांध के भराव क्षेत्र में निजी संस्थान द्वारा किए गए अवैध निर्माण का मामला उठाया। विधायक ने बताया कि निजी संस्था प्रोग्रेसिव यूनिवर्सल सोसाइटी ने बांध क्षेत्र में भवन का निर्माण करवाया है।
अब्दुल रहमान मामले का दिया उदाहरण
विधायक ने अब्दुल रहमान मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बांध, नदी, तालाब और जल संरचनाओं से भरे क्षेत्र में किसी प्रकार का स्वरूप परिवर्तन और निर्माण नहीं कराने का निर्णय पारित किया है। उसके बावजूद भी निजी संस्था द्वारा जिस जगह पर निर्माण कार्य कराया गया है, वो जगह डहरा गांव समेत आस पास के गांव का जल भराव क्षेत्र है। कोर्ट के आदेश अनुसार ऐसी भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद भी यहां पर निर्माण कार्य हुआ। विधायक ने कहा कि उन्हें ग्रामीणों ने इस मामले में शिकायत की थी। ग्रामीणों का कहना है कि यहां करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है
अधिकारियों पर मिलीभगत का लगाया आरोप
विधायक ने कहा कि ये भवन अधिकारियों और निजी संस्था द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त होकर बनाया है। क्योंकि जिस भूमि पर यह निर्माण कार्य कराया गया है। वह हिस्सा शुरू से ही जल भराव वाला हिस्सा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार ऐसी जगह पर भवन निर्माण नहीं कराया जा सकता। इस स्थिति में यहां पर यदि यह भवन रहते है तो जल भराव देश के अन्नदाता किसानो के उपजाऊ जमीन पर होगा। जिसका किसान सामना नही कर पाएंगे। जल भराव जो निर्माण वाली भूमि पर होता था वो अब उपजाऊ जमीन पर होगा, जिससे फसल नष्ट होने की पूरी संभावना रहेगी । विधायक ने कहा कि उन्होंने जिला कलेक्टर भरतपुर को दो बार पत्र लिखकर इसकी जानकारी मांगी। कलेक्टर ने आज तक उन्हें जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई है।
दोषियों पर कार्रवाई की मांग की
विधायक ने भवन निर्माण की जांच की मांग की। उन्होंने जलभराव वाली जगह पर किस अधिकारी द्वारा भवन निर्माण की एनओसी जारी की गई और कितने क्षेत्रफल में भवन निर्माण की एनओसी जारी की गई की जानकारी मांगी और जांच में दोषी पाए जाने वाले सभी अधिकारी और बांध जलभराव की जगह पर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की विधानसभा में सरकार से अपील की।
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