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पिचूमर निवासी एक व्यक्ति को उधारी की राशि चुकाने के लिए दिए पांच लाख रुपए का चेक बाउंस होने पर एसीजेएम मोहम्मद आजम ने दोषी को एक साल के साधारण कारावास औऱ सात लाख रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।
पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता ताराचंद सैनी ने बताया कि पिचूमर निवासी सत्यप्रकाश पुत्र देवी सिंह जाट ने सूरौता निवासी सत्यपाल सिंह से पांच लाख रुपए उधार लिए थे। उन्हें लौटाने के लिए पिचूमर निवासी सत्यप्रकाश ने सत्यपाल को 5 लाख रुपये का चेक दे दिया। जब उसने ये चेक बौरई स्थित अपने खाते में लगाया तो सत्यप्रकाश के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने पर वह बाउंस हो गया।
प्रार्थी ने उसे राशि देने के लिए अपने अधिवक्ता के जरिए नोटिस दिया। उपरोक्त मामले की सुनवाई करते हुए एसीजेएम मौहम्मद आजम ने आरोपी सत्यप्रकाश को एक साल के साधारण कारावास औऱ सात लाख रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।
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