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पोक्सो स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। फैसाल सुनाते हुए जज गजेंद्र पाल मोघा ने कहा,' दाषी द्वारा किया गया काम जानवरों के समान है। अगर ऐसे अपराधी के साथ नरमी बरती जाए तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा।' मामला दौसा जिले के बालाहेड़ी गांव का है। यहां तीन साल पहले 30 साल के राम सिंह ने शौच के लिए गई 14 साल की लड़की के साथ रेप किया था।
जज ने अपने फैसले में लिखा, 'ऐसे अपराधी के साथ नरमी का रुख अपनाना सामाजिक व्यवस्था पर आघात होगा। दोषी द्वारा किए गए कृत्य से पीड़ित को मानसिक और शारीरिक रूप से आघात पहुंचा है, जो उसके भविष्य को भी प्रभावित करेगा।'
ये था मामला
कोर्ट में पीड़ित का पक्ष रखने वाले वकील महाराज सिंह ने बताया कि 3 साल पहले पीड़ित अपने बुआ-फूफा के घर नगला ऊंच गांव आई थी। उसकी बुआ के घर गृह प्रवेश का कार्यक्रम था। 29 नवंबर 2017 की रात बालिका को उसकी बूआ शौच के लिए जंगल की ओर ले गई थी। जहां राम सिंह पहले से ही एक पेड़ के नीचे खड़ा दिखाई दिया, जो उसका परिचित था। उसने बच्ची को राम सिंह के साथ भेज दिया। लेकिन, उसके जब काफी देर के बाद बच्ची घर नहीं लौटी तो रिश्तेदारों को चिंता हुई। सभी उसे देखने के लिए खेत की तरफ गए तो बच्ची रोती मिली। तब बच्ची ने बताया कि राम सिंह ने उसके साथ गलत काम किया है।
मामले में परिजनों ने 30 नवंबर को थाना नदबई में आरोपी राम सिंह के खिलाफ दुष्कर्म करने का केस दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। इसी मामले में आज फैसला आया है।
(रिपोर्ट- संत कौशिक)
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