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रोडवेज प्रबंधन ने मुख्य प्रबन्धक, जोनल मैनेजर, मुख्य उत्पादन प्रबन्धक की प्रशासनिक शक्तियों का फिर से निर्धारण किया है। रोडवेज एमडी राजेश्वर सिंह बताया कि ग्रेड-पे 1700 से 4200 ग्रेड-पे के कर्मचारियों के सम्बन्ध में मुख्य प्रबन्धक, जोनल मैनेजर, मुख्य उत्पादन प्रबन्धक को प्रदत्त प्रशासनिक शक्तियों का पुर्ननिर्धारण किया गया है।
अब मुख्य प्रबन्धक, मुख्य उत्पादन प्रबंधक अपने कार्यक्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी को बिना प्रबन्ध निदेशक की सहमति के निलम्बित नहीं कर सकेंगे। सिंह ने बताया कि कर्मचारी द्वारा 6 या 6 से अधिक बिना टिकिट यात्री, अभद्र व्यवहार, प्राणघातक दुर्घटना, हेराफेरी एवं गबन, लम्बे समय से अनुपस्थित तथा एवजी में चलने वाले चालक-परिचालक प्रकरण में अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधिकार जोनल मैनेजर को दिए गये थे जो अब मुख्य प्रबन्धक एवं मुख्य उत्पादन प्रबन्धक को दिए गए हैं। मुख्य प्रबन्धक एवं मुख्य उत्पादन प्रबन्धक को इनके अधीनस्थ कार्यरत ग्रेड-पे 1700 से 4200 के कर्मचारियों के लिए नियुक्ति अधिकारी के प्रशासनिक अधिकार दिए गए हैं।
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