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नदबई विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना और नगर विधायक वाजिब अली सहित बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को बसपा ने सुप्रीम कोर्ट के बाद अब विधानसभा सचिव के यहां चुनौती दी है। बसपा प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने गुरुवार को विधानसभा सचिव प्रवीण माथुर के समक्ष याचिका पेश की, जिसमें दलबदल के कानून के तहत पार्टी विधायकों की सदस्यता समाप्त किए जाने की मांग रखी।
इस मौके पर बसपा की ओर से एडवोकेट दीपक कैन एवं पार्टी के प्रदेश प्रभारी अमरसिंह बंशीवाल विधानसभा पहुंचे। इधर, सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को इस मामले को लेकर सुनवाई थी, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायकों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए हैं।
बाबा बोले, जीत हमारी होगी
बसपा प्रदेशाध्यक्ष भगवानसिंह बाबा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस जोसेफ ने विधायकों और विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी कर हमारे पक्ष को स्वीकार कर लिया है। हम अवश्य जीतेंगे, क्योंकि बसपा विधायकों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सत्ता का लालच देकर कांग्रेस में शामिल कराया है, जो पूरी तरह दलबदल कानून का उल्लंघन है।
इन विधायकों की सदस्यता रद्द करवाने के लिए पार्टी हर मुमकिन स्तर पर लड़ाई लड़ेगी क्योंकि इन्होंने पार्टी और कार्यकर्ता ही नहीं क्षेत्र की जनता को धोखा दिया है। उल्लेखनीय है कि सितंबर 2019 में बसपा के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे।
विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने बसपा विधायक दल के कांग्रेस में विलय को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद भाजपा विधायक मदन दिलावर ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। साथ ही बसपा ने भी अर्जी लगाई थी। हाईकोर्ट ने याचिका को निरस्त करते हुए विधानसभा अध्यक्ष से 3 महीने में सुनवाई के बाद इस मामले में फैसला देने को कहा है। इसके बाद बसपा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
मीडिया से मिली सूचना, संवैधानिक तरीके से देंगे जवाब: वाजिब
इधर, नगर विधायक वाजिब अली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने संबंधी जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली है। नोटिस मिलेगा तो उसका संवैधानिक तरीके से जवाब दिया जाएगा। बसपा विधायकों का कांग्रेस में विलय जायज और संवैधानिक तरीके से हुआ है। इसमें कानून की पूरी प्रक्रिया का ध्यान रखा गया है।
(रिपोर्ट: प्रमोद कल्याण)
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