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शहर में रेलवे फाटक से चित्तौड़ रोड स्थित रिलायंस मॉल के पास स्थित महादेव कॉटन मिल की बेशकीमती 156 बीघा जमीन को धोखाधड़ी से बेचने का मामला प्रतापनगर थाने में दर्ज करवाया गया है। इसमें व्यावसायिक भूमि को नगर परिषद व यूआईटी के अधिकारियों की मिलीभगत से भू-रूपांतरण करवाकर फर्जी पट्टे काटकर लोगों को बेचने का आरोप लगाया गया है।
प्रवीण कुमार पुत्र भंवरलाल जैन निवासी शास्त्रीनगर ने काशीपुरी निवासी सूर्यप्रकाश मानसिंहका, राधाकिशन मानसिंहका पुत्र सांवरमल, राजकुमार मानसिंहका पुत्र दामोदरलाल, दीपक मानसिंहका पुत्र शंकरलाल समेत नगर परिषद आयुक्त, भीलवाड़ा और यूआईटी सचिव के खिलाफ धाेखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने का मामला दर्ज करवाया।
इसमें बताया कि चित्ताैड़ राेड और पुराना बस स्टैंड के पास स्थित विभिन्न किस्म की जमीन सरकार के नाम पर रिकॉर्ड में दर्ज है। आराेपियाें ने राज दरबार के पट्टे के आधार पर विक्रयपत्र झूठा व जालसाजी पट्टा बनाकर इस भूमि का खातेदार नहीं होते हुए भी इस भूमि को अपनी बताकर अन्य लोगों को फर्जी पट्टे व कूटरचित दस्तावेज बनवाकर सरकारी संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर दी।
रिपाेर्ट में बताया कि इन आराजी को सन् 2003 में आराेपियाें ने नगर परिषद भीलवाड़ा में जालसाजी करके आवेदन किया और सन् 2007 में जमीन खुद की बताकर यूआईटी भीलवाड़ा के तत्कालीन अधिकारियों से मिलीभगत कर फर्जी तरीके से भू रूपांतरण करवा ली।
जबकि वास्तव में यूआईटी के अधिकारियों ने जमीन को सन् 2017 में अवाप्त किया। रिपाेर्ट में आराेप लगाया गया कि मैसर्स प्रताप कॉमर्शियल कम्पनी प्रालि को महादेव कॉटन फैक्ट्री के मध्य भाग में एक लाख 35 हजार 374 वर्ग गज भूमि बेच दी, जबकि स्वामित्व संबंधी कोई दस्तावेज आराेपियाें के पास नहीं है।
फरियादी प्रवीण जैन ने रिपाेर्ट में बताया कि लाडूपुरा निवासी पृथा पुत्र भूरा जाट ने वर्ष 1966 में आराेपियाें के दादाजी पूसालाल से महादेव कोटन फैक्ट्री को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदा था। कुछ समय बाद पृथा जाट की मृत्यु होने पर उनके वारिसों ने इस आराजी का पता लगाने के लिए फरियादी प्रवीण जैन को लिखा-पढ़ी करके नियुक्त किया था। उसने जमीन की वस्तुस्थिति की जानकारी ली तो उसके विरुद्ध ही मुकदमा दर्ज करवाकर जेल भिजवा दिया।
यूआईटी ने एसीबी में दर्ज करवाया था मामला रिपाेर्ट के अनुसार जमीन काे खुर्द-बुर्द करने की जानकारी मिलने पर यूआईटी के तत्कालीन अधिकारी रामसिंह पालावत ने मैसर्स प्रताप कॉमर्शियल कंपनी लिमिटेड भीलवाड़ा के विरुद्ध भीलवाड़ा एसीबी में मुकदमा दर्ज करवाया था। सन् 2006 में भी यूआईटी की ओर से जोधपुर हाईकाेर्ट में भी वाद दायर कराया गया था।
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