पशु चारे की अधिक कीमत एवं कम उपलब्धता को देखते हुए 100 मीट्रिक टन से अधिक चारे के भंडारण पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने आदेश में कहा गया है कि गाेशालाओं को छोड़कर चारे का व्यवसाय करने वाले व्यापारी 100 मीट्रिक टन से अधिक पशु चारे का भण्डारण नहीं कर सकेंगे। इसलिए चूरू जिले में आमजन के पशुओं, पशुपालकों तथा गाेशालाओं में संधारित गोवंश के सरंक्षण एवं आवश्यकता के मध्यनजर यह आदेश जारी किया गया है कि जिले में चारे का व्यवसाय करने वाले समस्त व्यापारी 100 मीट्रिक टन से अधिक चारे का भण्डारण (गाेशालाओं को छोड़कर) नहीं करेंगें एवं अत्यधिक लू एवं गर्मी के कारण भंडारित चारे के सुरक्षा मानकों की पूर्ण पालना करेंगें।
निरीक्षण टीमों का गठन
कलेक्टर ने चारे के भंडारण पर नियंत्रण के लिए निरीक्षण दलों का गठन किया है। आदेश के अनुसार निरीक्षण दल में संबंधित तहसीलदार, पशुपालन विभाग के संबंधित तहसील के नोडल अधिकारी, संबंधित सहायक कृषि अधिकारी को टीम में शामिल किया गया है।
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.