उपखंड अधिकारी देवी सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपखंड अधिकारी ने बताया जिला कलेक्टर धौलपुर के आदेश द्वारा बाल विवाह आयोजन के प्रभावी रोकथाम के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान किये गए है। उन्होंने समस्त विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि बाल विवाह को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठावें। इस वर्ष अक्षय तृतीया, आखातीज एवं पीपल पूर्णिमा का पर्व आने वाला है, इन दिनों व अन्य अबूझ सावो पर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ बाल विवाह के आयोजन की संभावना अधिक रहती है एवं प्रशासन को जानकारी नही हो पाती जिसकी रोकथाम के लिए उपखंड के सभी प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों को शादी विवाह के आमंत्रण पत्र पर दूल्हा एवं दुल्हन की जन्मतिथि अंकित करने के संबंध में निर्देशित किया जा चुका है। एवं समय- समय पर अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण कर आदेश की अवहेलना करने वाले प्रिंटिंग प्रेस मालिकों के खिलाफ कार्यवाही करें। बाल विवाह की रोकथाम हेतु प्रशासन व पुलिस मिलकर आपसी तालमेल से इस बुराई को परास्त कर सकते है। बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम हेतु समय- समय पर प्रचार प्रसार के साथ साथ लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए। बैठक के दौरान तहसीलदार दिनेश चंद्र, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी देवेंद्र कुमार, कनिष्ठ अभियंता दयाल बघेल सहित अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
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