बांकेलाल लोधा सहित 4 लोगों को आजीवन कारावास:मीटर रीडर बाबूलाल की हत्या के मामले में हैं दोषी, 50-50 हजार का जुर्माना लगाया

धौलपुर4 महीने पहले
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धौलपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र के तलावली गांव में 23 सितंबर 2019 को हुई मीटर रीडर बाबूलाल की हत्या के मामले में एससी-एसटी कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

धौलपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र के तलावली गांव में 23 सितंबर 2019 को हुई मीटर रीडर बाबूलाल की हत्या के मामले में एससी-एसटी कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हत्या के आरोप में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के मुंह बोले भाई बांकेलाल लोधा सहित 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अपर लोक अभियोजक पुरुषोत्तम परमार ने बताया कि 23 सितंबर 2019 को चारों दोषियों ने विद्युत निगम के रिटायर्ड मीटर रीडर बाबूलाल लाठी डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी। घटना को लेकर कोतवाली थाने में दो अलग-अलग मामले दर्ज हुए। जिन दोनों मामलों का ट्रायल एससी-एसटी कोर्ट में चलाया गया। अपर लोक अभियोजक ने बताया कि मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद सोमवार को न्यायाधीश नरेंद्र मीणा ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

जयपुर में हुई थी गिरफ्तारी
हत्या के मामले में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष बांकेलाल लोधा को फरवरी 2020 में जयपुर में एक मैरिज होम से गिरफ्तार किया गया था। जिसके 3 महीने बाद हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी। सोमवार को सजा सुनाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। 80 के दशक में पहली बार तरावड़ी से सरपंच का चुनाव जीते बांकेलाल का विवादों से पुराना नाता रहा है। बांकेलाल कोतवाली थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनके अलावा बांकेलाल के पुत्र आशीष लोधा पर सरपंच पद पर रहते हुए स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत गबन करने का मामला दर्ज हुआ था। जिसके बाद आशीष लोधा पर कोर्ट में पुलिसकर्मियों से मारपीट का मामला दर्ज हुआ।

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