लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के पीडितों के लिए सपोर्ट पर्सन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा बाल मित्र योजना 2020 संचालित है। जिसके अंतर्गत योग्यताधारी व्यक्तियों का पैनल तैयार किया जाना है। अधिक जानकारी हेतु इच्छुक व्यक्ति कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई, धौलपुर, आरएसी के पास, धौलपुर (मो. नं. -9636908902) में संपर्क कर सकते हैं एवं अपना आवेदन जमा करा सकते हैं। इसके लिए सामाजिक कार्यकर्त्ता राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो, सामाजिक कार्यकर्त्ता का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या मानव विकास या मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान विषय में स्नातकोत्तर की शैक्षणिक उपाधि एवं बाल संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए।
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