डूंगरपुर में पोक्सो मामलों की स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग को किडनैप कर रेप करने के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने सख्ती दिखाते हुए बयान बदलने पर पीड़िता के पिता के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की सदर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने कोतवाली पुलिस थाने में 25 दिसम्बर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 21 दिसम्बर 2020 को उसकी नाबालिग बेटी सामान लेने डूंगरपुर शहर आई थी। वह शहर के नानाभाई पार्क से नया बस स्टैंड के लिए पैदल जा रही थी। इस दौरान रास्ते में कुलदीप पुत्र अशोक निवासी वीरपुर उसकी नाबालिग बेटी को डरा धमकाकर अपने साथ बाइक पर बैठाकर खुद के गांव ले गया। जहां उसने नाबालिग के साथ कई दिन तक रेप किया। पुलिस को दी शिकायत में कहा गया कि परिजनों ने बच्ची को अपने स्तर पर तलाश करते हुए आरोपी के कब्जे से छुड़ाया।
नाबालिग के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की गवाही और बहस सुनने के बाद आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान अपने बयान बदलने पर नाबालिग के पिता के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए।
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