नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की जेल:बंधक बनाकर किया था दुष्कर्म, 50 हजार जुर्माना भी लगाया

डूंगरपुर7 महीने पहले
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स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। - Dainik Bhaskar
स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीड़िता के पिता ने 8 अगस्त 2021 को सागवाड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया था।

स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि मामला सागवाड़ा थाना क्षेत्र का है। पीड़िता ने 8 अगस्त 2021 को अपने पिता के साथ सागवाड़ा थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में बताया था कि 7 अगस्त 2021 को शाम करीब 6 बजे घर के पास जंगल में पशु लेने गई थी। इस दौरान रास्ते में बाइक सवार 3 नाबालिग युवक मिले। तीनों युवकों ने नाबालिग के साथ मारपीट की और उसे बाइक पर बैठाकर लिम्बोड बड़ी गांव ले गए। जहां पर तीनों युवकों ने नाबालिग को एक कमरे में बंद कर दिया। तीनों युवकों में से नाबालिग एक युवक को वह पहचानती थी, जिसका नाम लिम्बोड छोटी निवासी गोपाल पुत्र काना बुझ था। इसके बाद गोपाल को छोड़कर दोनों युवक वहां से चले गए। वहीं, इस दौरान रात को गोपाल बुझ ने नाबालिग के साथ रेप किया।

सुबह जैसे-तैसे पीड़िता अपने घर पहुंची और अपने पिता को आपबीती बताई। इसके बाद पीड़िता अपने पिता के साथ सागवाड़ा थाने पहुंची थी और मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपी गोपाल बुझ को गिरफ्तार किया था। वहीं, पुलिस ने मामले में जांच पूरी करते हुए पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया था। इसी मामले में पॉक्सो कोर्ट बुधवार को अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी गोपाल बुझ को दोषी करार दिया है। वहीं, दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।