डूंगरपुर में पोक्सो मामलों की स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि सागवाड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 10वीं क्लास की छात्रा ने 18 मार्च 2020 को पुलिस थाने में दी रिपोर्ट में कहा था कि वह परीक्षा देकर अपने घर लौट रही थी। इस दौरान तालाब के पास एक बाइक पर तीन लड़के बैठे हुए थे। इनमें से एक युवक ने उसका रास्ता रोक लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें की। शोर मचाने पर तीनों लड़के वहां से फरार हो गए। नाबालिग ने छेड़छाड़ करने वाले युवक की पहचान लसु उर्फ लक्ष्मण पुत्र रमेश मकवाना निवासी नया टापरा मकराना के रूप में की।
पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की और आरोपी लसु उर्फ लक्ष्मण को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। मामले में डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी लसु उर्फ लक्ष्मण पुत्र रमेश मकवाना को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपी को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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