राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के एडीआर भवन में आगामी 13 अगस्त को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संदर्भ में बकाया पानी के बिलों से संबंधित प्री-लिटिगेशन के 68 प्रकरणों में बुधवार को कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में काउंसलिंग कराई गई। इसमें आपसी समझाईश से 15 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
उपभोक्ताओं ने हाथों-हाथ बकाया जल प्रभार शुल्क के पेटे बकाया राशि जमा कराकर अपने विवाद का शमन किया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव कुलदीप सूत्रकार ने बताया कि इस संबंध में राज्य सरकार के आदेश अनुसार राज्य की समस्त नगरीय एवं ग्रामीण पेयजल योजनाओं के समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं के 31 दिसम्बर, 2021 तक के बकाया जल प्रभार शुल्क के पेटे बकाया राशि पर ब्याज एवं शास्ति में 30 जून तक एकमुश्त जमा किए जाने पर शत-प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। इस संबंध में उपभोक्ता अपने जल प्रभार शुल्क के पेटे बकाया राशि जमा कराकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
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