जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से गैंगरेप मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने मुख्य दोषी और उसके सहयोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, मुख्य दोषी पर 3 लाख 15 हजार और सहयोगी पर 2 लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कुआं थाने में 22 सितम्बर 2021 को मामला दर्ज हुआ था।
पॉक्सो कोर्ट के सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि 22 सितम्बर 2021 को थाना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग ने मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में नाबालिग ने बताया था कि 21 सितम्बर 2021 को वह अपने खेत पर घास काट रही थी। इस दौरान नया तालाब चाडोली निवासी चंदुलाल उर्फ संदीप (20) पुत्र हलिया और निलेश (19) पुत्र कांतिलाल बाइक लेकर वहां पर आए थे। इसके बाद चंदुलाल और निलेश उसे जबरन बाइक पर बैठाकर एक सुनसान जगह पर ले गए। जहां पर चंदुलाल ने उसके साथ रेप किया। वहीं, निलेश ने उसका सहयोग किया। इसके बाद दोनों ने उसे किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
पीड़िता की रिपोर्ट पर कुआं थाना पुलिस ने चंदुलाल और निलेश के खिलाफ मामला दर्ज किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने मामले में अनुसन्धान पूर्ण करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। इसी मामले में पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को अंतिम सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। वहीं, पॉक्सो कोर्ट ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं, मुख्य दोषी चंदुलाल को 3 लाख 15 हजार और सहयोगी निलेश पर 2 लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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