हनुमानगढ़ में नशीली दवा तस्करी के मामले में विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस रूपचंद सुथार ने सोमवार को एक तस्कर को दोषी करार दिया है। दोषी युवक संजय कुमार पुत्र सुखराम निवासी वार्ड 14 जोड़किया को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने की।
विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने बताया कि गोलूवाला थाना पुलिस ने 11 जनवरी 2020 को गश्त के दौरान 36 एमओडी पुलिया के पास संदिग्ध बाइक सवार से पूछताछ कर तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके पास थैले से नशे में इस्तेमाल होने वाली टेबलेट के 250 पत्ते मिले, जिसमें कुल 2500 टेबलेट थी और कुल वजन 1025 ग्राम था। आरोपी के पास दवा विक्रय, परिवहन और भंडारण संबंधी कोई दस्तावेज नहीं मिला। इस पर पुलिस ने दवा और बाइक जब्त कर संजय कुमार पुत्र सुखराम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जांच कर आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने 9 गवाह पेश किए। इसके बाद कोर्ट ने संजय कुमार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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