हनुमानगढ़ में नशीली दवा तस्करी के प्रकरण में विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस रूपचंद सुथार ने बुधवार को एक जने को दोषी करार दिया। दोषी युवक अजय पुत्र वासुदेव निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी को दस साल कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने की।
प्रकरण के अनुसार टाउन थाना पुलिस ने 30 नवंबर 2020 को गश्त के दौरान रावतसर रोड़ राधा स्वामी सत्संग डेरे के पास एक अर्टिगा कार को रुकने का इशारा किया तो ड्राइवर ने उसे भगाने की कोशिश की। पुलिस ने उसे रोक कर तलाशी ली तो उसके पास से 12 शीशी नशीली दवा घटक वेसिरेक्स बरामद हुई। मौके पर कार ड्राइवर की पहचान अजय पुत्र वासुदेव के रूप में हुई। आरोपी के पास दवा विक्रय, परिवहन एवं भंडारण संबंधी कोई दस्तावेज नहीं मिले।
इस पर पुलिस ने नशीली शीशियों और कार जब्त कर उसे एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जांच कर आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए। इसके बाद कोर्ट ने अजय को दोषी मान सजा सुनाई।
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.