हनुमानगढ़ में पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने 10 साल के लड़के के साथ कुकर्म करने के मामले में दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की।
विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि 26 मई 2019 को रात करीब 9 बजे 10 साल का लड़का अपने घर पर था। उस समय आरोपी छिन्द्रपाल उर्फ छिन्द्रसिंह (38) पुत्र चेतराम निवासी धानसिया पीएस खुइयां आया। छिन्द्रपाल ने पीड़ित और उसके नाना को कहा कि वह उनका रिश्तेदार है। यह कहकर वह पीड़ित के घर रूक गया। पीड़ित लड़के ने उसे खाना खिलाया। जब रात को लड़का और उसके नाना सो गए तो छिन्द्रपाल ने बालक के साथ कुकर्म किया। इस घटना के अगले दिन पीड़ित लड़के की मां घर आई तो लड़के ने उसे इस बारे में बताया। इस पर पीड़ित लड़के की मां ने पल्लू पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई।
मामले की जांच के बाद थाना प्रभारी ने कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 6 गवाह पेश किए और 12 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी छिन्द्रपाल उर्फ छिन्द्रसिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसे आईपीसी की धारा 323 के तहत 1 साल कारावास, 500 रुपए जुर्माना, अदम अदायगी एक महीने के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 377 और 3/4 पोक्सो एक्ट में 20 साल कारावास की सजा सुनाई है और 50 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया है।
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