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मुख्यमंत्री चिरंजीवी याेजना में सिर्फ 2.32 रुपए राेजाना के हिसाब से सालभर में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज ले सकते हैं। इसके लिए लाेगाें काे याेजना में पंजीयन कराना अनिवार्य हाेगा। इसके लिए विशेष पंजीयन अभियान (शिविर) चलाया जा रहा है, जाे 10 अप्रैल तक चलेगा। हालाकि पंजीयन शिविर के बाद भी 30 अप्रैल तक याेजना के तहत पंजीयन जारी रहेगा।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी याेजना में लाभान्वित खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) यानी 2 रुपए प्रति किलाे गेहूं के लिए पात्र व सामाजिक आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) 2011 के परिवाराें के साथ-साथ प्रदेश के सभी विभागाें में कार्यरत संविदाकर्मियाें, व लघु एवं सीमांत कृषकाें काे भी निशुल्क स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य परिवार प्रीमियम राशि का प्रति वर्ष 50 प्रतिशत यानी 850 रुपए भुगतना कर इस याेजना का लाभ उठा सकते हैं।
इसके लिए पंजीयन कराना अनिवार्य है। पंजीयन के पहली और आखिरी शर्त यह है कि संबंधित व्यक्ति के पास जन आधार कार्ड और आधार कार्ड हाेना जरुरी है। लाभार्थी स्वयं ऑनलाइन या ई मित्र केंद्र पर जाकर पंजीयन करा सकते हैं।
पंजीयन की प्रक्रिया
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र लाभार्थी परिवार पूर्व में ही जन आधार कार्ड से जुडे हुए हैं, ऐसे में उन्हें पंजीयन कराने की जरुरत नहीं है। दूसरी ओर सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवाराें के जनआधार कार्ड में 24 अंकाें की परिवार पहचान संख्या की मैपिंग/सीडिंग हाेना आवश्यक है। ऐसे परिवार निकटतम ई मित्र केंद्र पर जाकर परिवार पहचान संख्या की सीडिंग कराकर याेजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए किसी अन्य पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।
तीसरा-राज्य के सभी विभागाें में कार्यत संविदा कार्मिकाें काे याेजना के रजिस्ट्रेशन पाेर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है, जिसका लिंक याेजना की आधिकारिक वेबसाइट www.health.rajasthan..gov.in/abmgrsby पर उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन के लिए लाभार्थी के पास जन आधार कार्ड, जन आधार कार्ड नंबर, जन आधार कार्ड की पंजीयन रसीद का नंबर तथा आधार कार्ड नंबर हाेना अनिवार्य है।
रजिस्ट्रेशन के दाैरान ओटीपी/बायाेमैट्रिक वैरिफिकेशन के माध्यम से परिवार का ई-प्रमाणीकरण किया जाएगा। संविदा कर्मी स्वयं ऑन लाइन या ई मित्र के माध्यम से पंजीयन करा सकेंगे, जिसे संबंधित विभाग के नाेडल अधिकारी द्वारा ऑन लाइन सत्यापित किया जाएगा। चाैथा, लघु एवं सीमांत कृ़षक परिवार काे याेजना के रजिस्ट्रेशन पाेर्टल पर स्वयं ऑनलाइन/ई मित्र के मार्फत पंजीकरण कराना आवश्यक है।
इसमें गाैरतलब बात यह है कि जाे लघु व सीमांत कृषक जनआधार कार्ड से जुड़े नहीं है, वे ई मित्र के माध्यम से जनआधार पार्टल पर जनआधार कार्ड में लैंड हाेल्डिंग यानी जितनी जमीन है उसकी सीडिंग करानी हाेगी। सीडिंग के बाद रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य हाेगा। उक्त लाभार्थियाें के अलावा शेष काे प्रति परिवार प्रति वर्ष 850 रुपए प्रीमियम राशि का ई मित्र केंद्र या डिजिटल पेमेंट माेड़ से भुगतान करना हाेगा। प्रीमियम राशि के 850 रुपए के अलावा पंजीयन के लिए आवेदन शुल्क 20 रुपए और प्रीमियम संग्रहण शुल्क 10 रुपए ई मित्र कियाेस्क द्वारा लिया जाएगा।
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