राजस्थान के करौली जिले में विवाहिता से गैंगरेप के आरोपी को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश वीणा गुप्ता ने सोमवार को 20 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अपर लोक अभियोजक महेन्द्र चतुर्वेदी ने बताया कि जून 2015 में एक विवाहिता ने महिला थाने में दर्ज प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें बताया था कि 2 जून 2015 को वह अपने गांव से करौली भामाशाह कार्ड बनवाने के लिए आई थी। वह दोपहर में बस में बैठकर अपने गांव के पास के बस स्टैंड पर उतरी। जहां पर रौडकला निवासी जीतराम व बृजकिशोर गुडला की तरफ से बाइक से आए।
जीतराम ने महिला से गाड़ी पर बैठने को कहा। विवाहिता ने गाड़ी में बैठने से मना कर दिया और पैदल ही अपने गांव की ओर चल दी। रास्ते में जंगल के पास बृजकिशोर, दरबसिंह व एक अन्य ने महिला को पकड़ लिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
22 सबूत और 18 गवाहों ने दिलाया पीड़िता को इंसाफ
महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में दरबसिंह व बृजकिशोर को दोषी मानते हुए न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई थी। सोमवार को अपर जिला एवं सेंशन न्यायाधीश वीणा गुप्ता ने दोनों पक्षों की बहस सुनी। इसके बाद 22 सबूत और 18 गवाहों के बयानों के आधार पर रौडकला निवासी 54 वर्षीय दरब सिंह को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास एवं की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में बृजकिशोर को पूर्व में ही दोषी मानते हुए सजा सुना दी है।
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