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हाईकोर्ट ने मेडिकल नीट यूजी परीक्षा -2020 के एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन व काउंसलिंग के मामले में प्रार्थिया को एक्स सर्विसमैन केटेगरी में मानते हुए उसे मेडिकल कॉलेज आवंटित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह निर्देश दीक्षा चौधरी की याचिका का निपटारा करते हुए दिया। अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने बताया कि प्रार्थिया ने एक्स सर्विसमैन केटेगरी-4 में आवेदन करते हुए मेडिकल कोर्स प्रवेश के लिए नीट परीक्षा 2020-21 में भाग लिया था।
इसके तहत एक्स सर्विसमैन की संतान को एक प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। प्रार्थिया ने नीट यूजी परीक्षा में 93.93 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ 82587 रेंक प्राप्त की। लेकिन प्रार्थिया को एक्स सर्विसमैन केटेगरी में यह कहते हुए कॉलेज आवंटन से इंकार यह कहते हुए इंकार कर दिया कि उसने जो एक्स सर्विसमैन श्रेणी-4 के संबंध में जिस जिला सैनिक कल्याण बोर्ड झूंझुनू का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है वह मान्य नहीं है।
इसके बाद प्रार्थिया ने रिकॉर्ड ऑफिस अहमदनगर सैनिक कल्याण बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र भी विभाग में पेश कर दिया। इस प्रमाण पत्र से भी यह स्पष्ट है कि प्रार्थिया के पिता मिलिट्री सेवा के दौरान घायल हुए थे और उसके बाद वह इनकैपेसिटेड हैं। लेकिन फिर भी सरकार ने जानबूझकर प्रार्थिया को 4 की बजाय 6 केटेगरी में मानते हुए दूसरी अस्थाई सूची जारी की और उसे एक प्रतिशत आरक्षण से वंचित कर दिया। इस कार्रवाई को प्रार्थिया ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।
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