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नए बिल्डिंग बायलाॅज गुरुवार काे लागू कर दिए गए है, निकाय चुनाव की वजह से यह अटके हुए थे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने नए बायलाॅज लागू करने की पत्रावली पर मंजूरी देने के बाद जेडीए ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। हालांकि जेडीए ने अपने स्तर पर किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया है। नए बायलाॅज के लागू हाेने से अब 250 की बजाय 500 वर्गमीटर तक के भूखंडाें पर निर्माण करने के लिए निकाय के मानचित्र अनुमाेदन की आवश्यकता नहीं हाेगी। ऐसे प्रकरणाें में साइट प्लान, मालिकाना हक के दस्तावेज और निर्धारित शुल्क निकायाें में जमा कराना हाेगा।
अब यह रहेगा
9 मीटर चौड़ी सड़क पर 225 से लेकर 750 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर 12 मीटर के बजाय 15 मीटर तक ऊंचाई के भवन बन सकेंगे।
पॉजिटिव- आप अपने व्यक्तिगत रिश्तों को मजबूत करने को ज्यादा महत्व देंगे। साथ ही, अपने व्यक्तित्व और व्यवहार में कुछ परिवर्तन लाने के लिए समाजसेवी संस्थाओं से जुड़ना और सेवा कार्य करना बहुत ही उचित निर्ण...
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