पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर
Install AppAds से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप
हाईकोर्ट ने 156 पदों की कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती-2019 का रास्ता साफ करते हुए इंटरव्यू का परिणाम जारी करने पर लगी रोक हटा दी है। वहीं अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। जस्टिस एके गौड़ ने यह निर्देश विजेन्द्र सिंह व अन्य की याचिकाओं पर दिया।
इस मामले में एकलपीठ ने इंटरव्यू के परिणाम जारी करने पर 27 जनवरी को रोक लगाई थी। याचिकाओं में कहा था कि आरपीएससी ने कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम पिछले साल 8 मई को जारी किया था। इसमें अभ्यर्थियों को मनमाने तरीके से आरक्षण का लाभ दिया। इंटरव्यू के लिए एक ही कट ऑफ जारी करनी थी, लेकिन उसे वर्गवार जारी कर अपात्रों को शामिल किया गया।
जवाब में आरपीएससी ने कहा कि परिणाम नियम के तहत ही जारी किया है। आरपीएससी वर्ष 2005 से ही इसी तरह पदों के मुकाबले तीन गुणा अभ्यर्थियों को पास कर परिणाम जारी कर रहा है। कोई अनियमितता नहीं हुई है। अदालत ने परिणाम जारी करने पर लगी रोक हटाते हुए याचिकाएं खारिज कर दीं।
पॉजिटिव- आपकी मेहनत और परिश्रम से कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने वाला है। कोई शुभ समाचार मिलने से घर-परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। धार्मिक कार्यों के प्रति भी रुझान बढ़ेगा। नेगेटिव- परंतु सफलता पा...
Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.