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हाईकोर्ट ने मुकदमों में डीएनए जांच रिपोर्ट में देरी को गंभीर मानते हुए कहा है कि डीएनए रिपोर्ट के इंतजार में मुकदमों की ट्रायल में देरी नहीं होनी चाहिए। साथ ही नाबालिग से दुष्कर्म मामले में मामले में पॉक्सो कोर्ट की ड्यूटी है कि वह जल्द से जल्द पीड़िता के बयान दर्ज करे। वहीं अदालत ने मामले में आरोपी की याचिका खारिज कर ट्रायल काेर्ट को पीड़िता के बयान दर्ज करने का निर्देश दिया।
जस्टिस पंकज भंडारी ने यह आदेश प्रदीप यादव की याचिका पर दिया। याचिका में कहा कि प्रार्थी के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म का झूठा मामला दर्ज किया है और कोर्ट के कई बार आदेश देने के बाद भी डीएनए रिपोर्ट पेश नहीं हो रही। इसके चलते प्रार्थी एक साल से न्यायिक हिरासत में है, लिहाजा उसे जमानत दी जाए।
इसके विरोध में राज्य सरकार ने कहा कि प्रार्थी के खिलाफ झुंझुनूं के सिंघाना पुलिस थाने में पिछले साल अगस्त में दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ था। पीड़िता ने उस पर 164 के बयानों में दुष्कर्म व उससे गर्भवती होने का आरोप लगाया है। केवल डीएनए रिपोर्ट नहीं आने पर आरोपी को जमानत नहीं दी जाए। अदालत ने दोनों पक्षोें को सुनकर प्रार्थी की याचिका खारिज कर दी।
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