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प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित उनके गुट के 19 एमएलए व विधानसभा स्पीकर के नोटिस विवाद मामले में लंबित याचिका खारिज करवाने वाली अर्जी पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई दो सप्ताह के लिए टल गई। जस्टिस सबीना व एमके व्यास की खंडपीठ ने यह अंतरिम निर्देश पीआर मीणा व अन्य की याचिका में पक्षकार मोहनलाल नामा की अर्जी पर दिया।
दरअसल मामले में पक्षकार मोहनलाल नामा ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर कहा कि दोनों पक्षों में राजनीतिक समझौता हो गया है और प्रार्थी भी विधानसभा में विश्वास मत के समर्थन में अपना वोट दे चुके हैं। उनकी विधानसभा और कांग्रेस में सदस्यता बरकरार रखने की प्रार्थना भी एक तरह से मंजूर हो चुकी है। ऐसे में अब याचिका लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है,लिहाजा न्याय हित में यह याचिका खारिज की जाए। वहीं सरकार का कहना था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और नामा को अर्जी दायर करने का अधिकार नहीं है।
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