पदोन्नति का रास्ता साफ:सरकारी कॉलेजों में एसो.प्रोफेसरों के प्रमोशन की राह हाईकोर्ट ने खोली

जयपुर2 वर्ष पहले
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कॉलेज शिक्षा नियम, 1988 के नियम 33 में सीधे एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्त होने वालों को स्क्रीनिंग के जरिए नियुक्त होने वालों से उच्च वरिष्ठता देने का प्रावधान है। - Dainik Bhaskar
कॉलेज शिक्षा नियम, 1988 के नियम 33 में सीधे एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्त होने वालों को स्क्रीनिंग के जरिए नियुक्त होने वालों से उच्च वरिष्ठता देने का प्रावधान है।

हाईकोर्ट ने एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर पद की पदोन्नति का रास्ता साफ कर दिया है। वहीं हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ के 18 फरवरी के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगाने का निर्देश था। अदालत ने पक्षकारों को जवाब देने के लिए कहा है।

सीजे इन्द्रजीत महान्ति व जस्टिस एसके शर्मा ने यह निर्देश राज्य सरकार की अपील पर दिया। अधिवक्ता प्रखर गुप्ता ने बताया एसो. प्रोफेसर ने एकलपीठ में याचिका दायर कर मनचाहे एसो. प्रोफेसर को वरिष्ठता में उच्च स्थान देने का आरोप था।

इस पर एकलपीठ ने वरिष्ठता सूची के आधार पर पदोन्नति देने पर रोक लगा दी थी। अपील में कहा कि प्रार्थी स्क्रीनिंंग के जरिए नियुक्त होने वाले एसो. प्रोफेसर हैं। लेकिन सरकार ने सीधे ही एसो. प्रोफेसर के पद पर नियुक्त होने वालों को वरिष्ठता में उच्च वरीयता दी है। कॉलेज शिक्षा नियम, 1988 के नियम 33 में सीधे एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्त होने वालों को स्क्रीनिंग के जरिए नियुक्त होने वालों से उच्च वरिष्ठता देने का प्रावधान है।