जयपुर पॉक्सो कोर्ट ने 5 साल पुराने नाबालिग से रेप मामले में दोषी जमवारामगढ़ के युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि रेप के दोषी को पूरा जीवन जेल में रखा जाए। एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने बताया कि कोर्ट ने अहम साक्ष्यों के आधार पर दोषी माना। 21 जुलाई 2016 काे जमवारामगढ़ थाने में नाबालिग के पिता ने रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। युवक नाबालिग के पड़ोस में ही रहता था। युवक ने पीड़िता को अपने घर बुलाया। घर पर कोई नहीं था। तब उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं उसका अश्लील वीडियो भी बना लिए थे। इसके बाद किसी को बताने पर उसे जान से मारने की भी धमकी दी थी।
मेडिकल स्टोर से गर्भपात की गोली लाकर दी
नाबालिग को पड़ोसी युवक बार-बार अपने घर पर बुलाने लगा। उसे अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। खुद के घर में ही मौका देखकर बुलाता और रेप करता था। 7 महीने तक पड़ोसी युवक नाबालिग से रेप करता रहा। 7 महीने बाद नाबालिग गर्भवती हो गई। तब पड़ोसी युवक ने मेडिकल स्टोर से गर्भपात कराने के लिए टैबलेट भी लाकर दी।
टैबलेट खाने से नाबालिग की तबीयत खराब हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तब नाबालिग ने पूरी बात मां को बताई। इसके बाद परिजनों ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जमवारामगढ़ पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस नाबालिग के कोर्ट में बयान कराए। कोर्ट ने सारे सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर फैसला सुनाया।
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