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  • Only Those With Single Dose Vaccine Will Be Allowed Entry In All Courts From July 5, But Vaccination Certificate Will Have To Be Shown At The Entry Gate.

5 जुलाई से फिजिकल व वीसी से नियमित सुनवाई:सभी कोर्ट में सिंगल डोज वैक्सीन वालों को ही एंट्री, लेकिन गेट पर दिखाना होगा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट

जयपुर2 वर्ष पहले
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हाईकोर्ट में नए केसों की फाइलिंग फिजिकल व वीसी के जरिए हो सकेगी। - Dainik Bhaskar
हाईकोर्ट में नए केसों की फाइलिंग फिजिकल व वीसी के जरिए हो सकेगी।

राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने गुरुवार को दो अलग-अलग आदेश जारी कर हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ सहित जयपुर पीठ व निचली कोर्ट में 5 जुलाई से फिजिकल व वीसी के जरिए नियमित सुनवाई शुरू कर दी है। हाईकोर्ट प्रशासन के नए निर्देशानुसार अब हाईकोर्ट व निचली कोर्ट परिसर में वैक्सीन की सिंगल डोज लगवाने वालों को एंट्री दी जाएगी।

वहीं, उन लोगों को एन्ट्री में छूट रहेगी, जो मेडिकल कारणों से वैक्सीन की डोज नहीं लगवा पाए हों। इससे पहले हाईकोर्ट प्रशासन ने 25 जून को जारी किए गए आदेशों में केवल वैक्सीन के डबल डोज लेने वालों को ही कोर्ट परिसर में एन्ट्री की मंजूरी दी थी। हाईकोर्ट प्रशासन के इन आदेशों का बीसीआर, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सहित अन्य वकील संगठनों ने विरोध किया था।

नए निर्देश के अनुसार वकीलों, एडवोकेट क्लर्क व पक्षकारों को वेबसाइट पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा और एन्ट्री से पहले सर्टिफिकेट को गेट पर दिखाना होगा। वहीं हाईकोर्ट में नए केसों की फाइलिंग फिजिकल व वीसी के जरिए हो सकेगी।

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