राजस्थान में मौजूदा लॉकडाउन की पाबंदियों को आगे भी जारी रखा जाएगा। गहलोत सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 15 दिन और आगे 8 जून तक बढ़ाने की तैयारी कर ली है। हेल्थ एक्सपर्ट्स और मंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की सलाह दी है। गृह विभाग ने इसकी गाइडलाइन भी तैयार कर ली है। मंत्रिपरिषद की बैठक में भी लॉकडाउन को 15 दिन आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है। 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।
मंत्रियों और विशेषज्ञों दोनों ने लॉकडाउन को 15 दिन तक बढ़ाने का सुझाव दिया। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अंतिम फैसला करेंगे कि लॉकडाउन 7 दिन बढ़ेगा या 15 दिन।। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद गृह विभाग नई गाइडलाइन जारी करेगा। गहलोत सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10 मई से 24 मई तक के लिए प्रदेश भर में सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला किया था।
मंत्रियों को फील्ड में जाकर कोविड मैनेजमेंट देखने के निर्देश
मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रियों को जिलों में कोविड मैनेजमेंट देखने, अस्पतालों का दौरा कर व्यवस्थाएं देखने, जरूरतमंदों को राहत सामग्री बांटने की व्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग करने काे कहा गया है।
2 सप्ताह और लॉकडाउन की जरूरत
लॉकडाउन की ज्यादातर पाबंदियां जारी रहने के आसार हैं। मंत्रियों और एक्सपर्ट ने सरकार को अभी सख्ती जारी रखने को कहा है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए एक्सपर्ट ने अभी दो सप्ताह के लॉकडाउन की और जरूरत बताई है।
मनरेगा अनलॉक करने पर विचार
ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के कामों पर 10 मई से रोक है। कई जनप्रतिनिधियों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनरेगा के काम फिर से शुरू करने की मांग रखी है। नई गाइडलाइन में मनरेगा के कामों को शुरू करने की छूट मिल सकती है।
खाद, बीज और कृषि उपकरणों से जुड़ी दुकानों को छूट संभव
प्रदेश में एग्रीकल्चर इनपुट और उपकरणों से जुड़ी दुकानों का समय बढ़ाया जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में इसकी लगातार मांग की जा रही है। किसान खरीफ की बुवाई की तैयारियों के लिए खेतों को सुधारने के काम में लगे हैं। इसलिए खाद, बीज, कृषि उपकरणों और उनके मेंटीनेंस से जुड़ी दुकानों को खोलने की छूट देने का प्रावधान हो सकता है।
समय बढ़ाने पर विचार
नई गाइडलाइन में किराना और खाद्य सामग्री से जुड़ी दुकानों का समय बढ़ाया जा सकता है। इन दुकानों को अभी सप्ताह में 5 दिन सुबह 6 से 11 बजे तक ही खोलने की अनुमति है। इस समय को बढ़ाया जा सकता है।
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