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हाईकोर्ट में आरएएस भर्ती-2018 की मुख्य परीक्षा का परिणाम रद्द करने के एकलपीठ के आदेश के खिलाफ आरपीएससी व कार्मिक विभाग की अपील पर मंगलवार को आरपीएससी की बहस जारी रही। अदालत ने बहस जारी रखते हुए सुनवाई बुधवार को भी तय की है। जस्टिस सबीना व एमके व्यास की खंडपीठ ने यह निर्देश आरपीएससी व अन्य की अपील पर दिया।
बहस के दौरान आरपीएससी के वकील एमएफ बेग ने कहा कि उन्होंने नियमानुसार ही भर्ती का परिणाम जारी किया है और 1999 से ही इस तरह से ही परिणाम जारी करते आ रहे हैं। एकलपीठ के आदेश के पालन में कुल पदों के मुकाबले 2 गुणा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल करने पर करीब 700 अभ्यर्थी अधिक बुलाने पडेंगे।
इससे न केवल चयन प्रक्रिया पूरी करने में ज्यादा समय लगेगा और साक्षात्कार की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। इसलिए एकलपीठ का आदेश रद्द कर आरपीएससी को अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लेने की मंजूरी दी जाए। दरअसल हाईकोर्ट की एकलपीठ ने कविता गोदारा व अन्य की याचिका पर 17 दिसंबर को आरएएस भर्ती-2018 की मुख्य परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया था। साथ ही पदों के मुकाबले कम से कम 2 गुणा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाने के साथ ही भर्ती विज्ञापन के दिन लागू नियम के तहत एक सामान्य कट ऑफ जारी करने के आदेश दिए थे।
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