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परकोटे के इकलौते बड़े और ऐतिहासिक बगीचे की जमीन पर बन रही पार्किंग यहां के बाशिंदों की भावनाओं के साथ तो खिलवाड़ है ही, कानूनन भी गलत है। कानूनविदों का कहना है कि पौंड्रिक पार्क शहर की विरासत है और इसके मौजूदा स्वरूप से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती।
इतना ही नहीं पार्किंग प्रोजेक्ट के लिए पार्क के हरे-भरे पेड़ों को काटना भी गैरकानूनी है। पार्क शहरवासियों का हक है और इस जगह पर व्यवधान डालकर लोगों के परेशान नहीं किया जा सकता। राज्य के मास्टर प्लान मामले में अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी का कहना है कि राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने 12 जनवरी 2017 को मास्टर प्लान वाले केस में पार्क, खेल के मैदान, ग्रीन एरिया, ओपन स्पेस सहित अन्य सार्वजनिक एरिया को संरक्षित रखने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं अदालत ने यह भी कहा था कि यदि पूर्व में किसी पार्क या ग्रीन एरिया को बदला गया है तो सरकार उसे पूर्व के स्वरूप में लाएगी।
सार्वजनिक जमीन को नहीं बदल सकते
हाईकोर्ट के अधिवक्ता व रामनिवास बाग बचाओ मुद्दे में वकील रहे विमल चौधरी का कहना है कि सरकार सार्वजनिक जमीन यानि पार्क सहित अन्य जगह के मौजूदा स्वरूप को नहीं बदल सकती। राजस्थान हाईकोर्ट ने भी 2011 में राकेश कुमार बनाम राज्य सरकार के मामले में स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक जमीन को किसी अन्य उपयोग में काम में नहीं लिया जा सकता। इस मामले में हाईकोर्ट ने पार्क की जमीन पर रिहायशी निर्माण करने को भी रद्द किया गया था।
वहीं अधिवक्ता विकास साेमानी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक पार्क के मामले में पार्क में घूमने व टहलने वालों के अधिकारों को संरक्षित किया था और पार्क को आमजन के उपयोग के लिए माना था। ऐसे में पार्क की जमीन पर पार्किंग प्रोजेक्ट लाना आमजन के संवैधानिक अधिकारों के भी विपरीत है।
पार्किंग बनाने से पहले पार्क में घूमने वालों व स्थानीय निवासियों से लेनी होगी आपत्ति
राज्य सरकार के पूर्व एएजी धर्मवीर ठोलिया का कहना है कि पार्क में कोई भी निर्माण करने से पहले स्थानीय लोगों व पार्क में घूमने वालों से आपत्ति लेनी होगी और आपत्तियों का निपटारा होने के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है।
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