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जैसलमेर में बच्चन पांडे फिल्म की शूटिंग के दौरान कोविड: 19 की गाइड लाइनों का उल्लंघन करने के आरोप मामले में स्थानीय सीजेएम कोर्ट में शनिवार को परिवादी आदित्य शर्मा के बयान दर्ज होंगे। मामले में शनिवार को बयान दर्ज होने थे, लेकिन परिवादी के नहीं आने पर कोर्ट ने सोमवार की तारीख दे दी।
दरअसल परिवादी ने सीजेएम कोर्ट में एक्टर अक्षय कुमार, एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीस, कृति सेनन, अरशद बारसी, साजिद नाडियावाला व विक्रांत टंडन के खिलाफ परिवाद दायर किया है। जिस पर कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर विक्रांत टंडन को समन जारी कर बच्चन पांडे फिल्म के लिए ली गई शूटिंग की मंजूरी के दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया था।
परिवाद पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता दीपक चौहान ने समन का जवाब पेश करते हुए कहा कि परिवादी ने कोर्ट में अपने बयान दर्ज नहीं कराए हैं और न ही परिवाद में अंकित तथ्यों के संबंध में कोई साक्ष्य ही पेश किए गए हैं। यह परिवाद केवल कोर्ट को गुमराह व प्रार्थियों को परेशान करने के लिए दायर किया गया है।
परिवाद दायर होने पर दंड प्रक्रिया सहिंता की धारा 200 या 202 की पालना करना जरूरी है और प्रसंज्ञान लेने के बाद ही कोर्ट आरोपियों को तलब कर सकता है। ऐसे में इस स्तर पर कोर्ट शूटिंग की मंजूरी से संबंधित साक्ष्य व अन्य दस्तावेज नहीं मांग सकता। कोर्ट ने फिल्म निर्माता को शूटिंग की मंजूरी के दस्तावेज पेश करने के लिए कहा है।
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