एसीबी मामलों की विशेष कोर्ट ने 12 साल पुराने मामले में प्रसूता को प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में 300 रुपए रिश्वत मांगने वाले डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा को तीन साल की सजा दी है। वहीं अभियुक्त पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले के अनुसार, परिवादी उम्मेद सिंह ने 14 मार्च 2009 को एसीबी में शिकायत दी थी।
शिकायत मे कहा गया था कि उसकी शिक्षिका पत्नी ने झुंझुनूं के मुकन्दगढ़ स्थित यूपीएचसी में बेटे को जन्म दिया था। सरकार की ओर से मिलने वाले 180 दिन के मातृत्व अवकाश का लाभ लेने के लिए डॉक्टर के प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। परिवादी ने जब केन्द्र के प्रभारी डॉक्टर से प्रमाण पत्र मांगा तो उसने प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में उससे 300 रुपए की रिश्वत मांगी।
एसीबी ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने आरोपी डॉक्टर को 300 रुपए की रिश्वत के साथ ट्रेप किया। कोर्ट ने सबूतों व गवाहों के बयानों पर अभियुक्त डॉक्टर को सजा दी।
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