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रेट ने 11 दिन के दौरान एपीओ स्कूल व्याख्याता का दो जगह पदस्थापन करने के मामले में दूसरी बार के ट्रांसफर आदेश की क्रियांविति पर रोक लगाते हुए मामले में प्रमुख शिक्षा सचिव सहित अन्य से जवाब देने के लिए कहा है। रेट ने यह निर्देश दिनेश कुमार शर्मा की अपील पर दिया। अधिवक्ता राकेश कुमार सैनी ने बताया कि अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति पूरी होने पर विभाग ने उसे 22 दिसंबर को एपीओ कर दिया।
वहीं स्कूल निदेशक ने इसी दिन अपीलार्थी का ट्रांसफर कोटा के खेडली तंवरान स्थित स्कूल में कर दिया, जहां अपीलार्थी ने 23 दिसंबर को पदभार ग्रहण कर लिया। 4 जनवरी को उसका फिर से रामगंज मंडी स्थित बालिका स्कूल में ट्रांसफर कर दिया। अधिकरण ने 4 जनवरी के ट्रांसफर पर रोक लगाते हुए संबंधित अफसरों से जवाब देने के लिए कहा।
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