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हाईकोर्ट ने चिकित्सा सचिव व अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक से जवाब मांगा है कि नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती-2018 में चयनित संविदाकर्मियों को इस पद का वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है। साथ ही अदालत ने प्रार्थियों को नर्स ग्रेड द्वितीय का वेतन देने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह अंतरिम निर्देश राजपाल व अन्य की याचिका पर दिया। इसमें कहा कि प्रार्थी 108 एम्बुलेंस और एनआरएचएम में संविदा पर लगे थे। इस दौरान ही नर्स ग्रेड द्वितीय के पद पर 28 अप्रैल को चयन हो गया। लेकिन सरकार ने उन्हें कोरोना-काल का हवाला देते हुए रिलीव नहीं किया व संविदा पद पर ही काम करने के लिए कहा। सरकार गैर संविदाकर्मियों को इस पद का नियमित वेतन दे रही है।0
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