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जिला एवं सैशन न्यायाधीश ने दुष्कर्म के आरोपी सुरेश पुत्र हंसराज निवासी श्यामपुरा को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी को धारा 376 भादस के अपराध में दस वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 470 भादस के अपराध में तीन वर्ष का कठोर कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।लोक अभियोजक जितेन्द्र शर्मा ने बताय कि थाना मलारना डूंगर में एक महिला ने 30 मई 2019 को इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने घर पर सो रही थी। अचानक आरोपी सुरेश घर पर आया तथा महिला से लिपट गया। आरोपी ने महिला के कपड़े फाड़े तथा जबरन दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद आरोपी के खिलाफ धारा 457, 376 भादस के अपराध में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। इस पर न्यायालय ने उभयपक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी सुरेश पुत्र हंसराज निवासी श्यामपुरा को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी को धारा 376 भादस के अपराध में दस वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 470 भादस के अपराध में तीन वर्ष का कठोर कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। आरोपी की उपरोक्त सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।
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