सवाईमाधोपुर एडीजे कोर्ट ने बुधवार छोटे भाई द्वारा बड़े भाई की चाकू से गोदकर हत्या करने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक दिलीप सिंह राजावत ने बताया कि 25 जुलाई 2019 को सवाई माधोपुर शहर निवासी सजाउद्दीन खान ने घर में सो रहे अपने बड़े भाई को चाकुओं से गोद दिया था।
उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन घायल की हालत गंभीर होने के कारण उसे एसएमएस अस्पताल रैफर कर दिया गया था। जिसकी बाद में उपचार के दौरान एसएमएस अस्पताल में मौत हो गई थी। इस मामले में ट्रायल अपर जिला एवं सेशन कोर्ट में चल रही थी। जिसमें पीड़ित पक्ष द्वारा 12 गवाह और 16 दस्तावेज न्यायालय में किए गए थे। इस मामले में ट्रायल पूरी होने के बाद अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महेंद्र डाबी ने फैसला सुनाया है।
उन्होंने फैसला सुनाते हुए सवाईमाधोपुर शहर निवासी सजाउद्दीन खान को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में है। इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक दिलीप सिंह राजावत ने की पैरवी की।
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