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विशेष न्यायालय पोक्सो ने नाबालिग बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी मानसिंह पुत्र देवनारायण गुर्जर निवासी कोथली थाना मलारना डूंगर का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया है। आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि नाबालिग के ताऊ ने सम्बन्धित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि भाई की नाबालिग लड़की को रोशनी पत्नी मानसिंह गुर्जर निवासी कोथली बहला फुसलाकर कोथली के जंगल में ले गई। जहां पहले से मौजूद आरोपी मानसिंह गुर्जर ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया तथा अश्लील वीडियो बना लिया। साथ ही नाबालिग को धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो वीडियो वायरल कर देगा तथा जान से मार देगा। बाद में आरोपी रात्रि आठ बजे नाबालिग को घर के पास छोड़ गए। घटना से घबराई नाबालिग ने परिजनों को 11 जून2020 को बताया। आरोपियों को उलाहना दिया तो शाम को आरोपी पीड़ित के घर लाठी-डण्डे लेकर आए तथा मारपीट पर आमादा हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। इस पर आरोपी के अधिवक्ता ने विशेष न्यायालय पोक्सो के समक्ष आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उभय पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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