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राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर ने गिरदावर को पटवारी के पद पर पदावनत करने के कलेक्टर के 16 फरवरी के आदेश पर रोक लगाते हुए, अधिकरण ने राज्य के प्रमुख राजस्व सचिव, राजस्व मंडल अजमेर के रजिस्ट्रार तथा कलेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अधिकरण की न्यायिक सदस्य शुभा मेहता ओर सदस्य मातादीन शर्मा की पीठ ने यह आदेश निवाई तहसील के रजवास क्षेत्र में गिरदावर के पद पर कार्यरत रामगोपाल खाती द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकान्त शर्मा मालपुरा के जरिये दायर की गई अपील पर प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए दिए। अपील में चुनौती दी गई कि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिए बगैर कलेक्टर द्वारा जारी किया गया आदेश मनमाना ओर अवैधानिक है। अधिकरण ने सुनवाई के बाद पदावनत करने के आदेश पर रोक लगाते हुए,पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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