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जिला व सेशन न्यायाधीश (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष) अजय शर्मा ने शुक्रवार को जिला कारागृह का मासिक निरीक्षण कर जेल की व्यवस्था का जायज़ा लिया। न्यायाधीश ने जेल में भोजन की गुणवता, बंदियों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं, बंदियों से उनके मुकदमों की स्थिति और अधिवक्ता के संबंध में जानकारी ली। वही बंदियों को उनके कानूनी अधिकार संवैधानिक अधिकार, निशुल्क विधिक सहायता तथा राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई।
उन्होंने जेल परिसर की साफ-सफाई, भोजन की गुणवत्ता व व्यवस्था, विधिक सेवा क्लिनिक, महिला व पुरूष बैरक, परिसर, लाईब्रेरी, विडियो काॅन्फ्रेन्सिंग रूम का भी निरीक्षण किया गया एवं बंदियों को उपलब्ध करवाई जाने वाली दैनिक एवं मासिक पत्रिका, टीवी, सीसीटीवी कैमरा, लाईब्रेरी, जेल मैन्यूअल, बंदियों के लिए शिक्षा एवं साक्षरता, नेटवर्क जैमर, स्टाफ, संधारित किये जा रहे रजिस्टर आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई एवं आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये गये।
निरीक्षण के दौरान महिला बैरक का भी निरीक्षण करते हुए महिला बंदियों से वार्ता कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई। निरीक्षण के दौरान जिला न्यायाधीश ने बंदियों की समस्याओं को सुनकर जेल अधीक्षक को उनके निराकरण के लिए निर्देशित किया। वही जेल अधीक्षक को कारागृह में निरूद्ध बंदियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी एसओपी में प्रदान किए गए निर्देशों की कठोरता से पालना करने के लिए निर्देश दिए हैं। इस मौके पर प्राधिकरण सचिव (अपर जिला न्यायाधीश) पंकज बंसल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पल्लवी शर्मा, जेल अधीक्षक राजपाल सिंह, डीएसपी टोंक चन्द्रसिंह रावत, अभियोजन अधिकारी राजेश मेहरा आदि उपस्थित रहें।
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