जानलेवा हमले के 5 आरोपियों को 5 साल की जेल:10 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, लाठी डंडों से किया था जानलेवा हमला

झालावाड़6 महीने पहले
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झालावाड़ में एससी-एसटी कोर्ट ने करीब 7 साल पहले खानपुर थाना क्षेत्र में जानलेवा हमला करने वाले 5 आरोपियों को 5 साल के जेल की सजा सुनाई है। - Dainik Bhaskar
झालावाड़ में एससी-एसटी कोर्ट ने करीब 7 साल पहले खानपुर थाना क्षेत्र में जानलेवा हमला करने वाले 5 आरोपियों को 5 साल के जेल की सजा सुनाई है।

झालावाड़ में एससी-एसटी कोर्ट ने करीब 7 साल पहले खानपुर थाना क्षेत्र में जानलेवा हमला करने वाले 5 आरोपियों को 5 साल के जेल की सजा सुनाई है। वहीं आरोपियों पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

विशिष्ठ लोक अभियोजक विवेक सक्सेना ने बताया 3 जुलाई 2015 को पीड़ित परमानंद मीणा निवासी भगवानपुरा थाना खानपुर ने पर्चा बयान में बताया कि वह खेती का काम करता है। रात 8 बजे घर पर था और उसके लड़के ने फोन कर बताया कि दोबड़ा गांव में पुलिया पर उसके बेटे और इन्द्रराज धाकड का झगड़ा हो गया। यह सुनते ही भगवानपुरा से वह और दुर्गाशंकर बाइक से दोबड़ा पुलिया पर आए और मेरे पीछे मेरे साथ ही मेरा लड़का मोनू और एक अन्य व्यक्ति भी आ गए। वहां पर द्वारकालाल और उसके लड़के इन्द्रराज और उसका भाई बलराम, बाबूलाल पुत्र नन्दलाल, महेन्द्र सभी ने मिलकर लठ, गन्डासी से मारपीट की। इससे मेरे सिर पर गंभीर चोट लग गई। वहां अन्य 15-20 व्यक्ति ओर थे जिन्होंने पत्थर फेंके, उन सभी ने मुझे जातिसूचक गालियां दी। मेरे लड़के मोनू की बाइक भी जला दी। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए। इस पर विशिष्ठ न्यायाधीश सोनाली प्रशांत शर्मा ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

दूसरे पक्ष को भी सुनाई 7 साल की सजा
झालावाड़ के खानपुर थाना क्षेत्र के भगवानपुरा में जानलेवा हमले करने वाले 5 आरोपियों को कोर्ट ने 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ठ लोक अभियोजक विवेक सक्सेना ने बताया कि पीड़ित बाबूलाल धाकड निवासी दोबडा थाना खानपुर ने एक पर्चा बयाया दिया कि गांव दोबडा का रहने वाला है। 3 जुलाई 2015 शुकवार की रात 9 बजे हेमराज, सत्यनारायण, महेन्द, इन्द्रराज, सुरेन्द्र, नरेन्द्र, ओमप्रकाश, छोटूलाल, रामनारायण, सम्पतराज, मुकेश हॉस्पिटल के पास बैठकर बात कर रहे थे। लेकिन अचानक दुर्गालाल विकास परमानंद मीणा लठ और गन्डासी से जान से मारने की नीयत से उस पर और हेमराज पर हमला कर दिया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 20 गवाहों के आधार पर न्यायाधीश सोनाली प्रशांत शर्मा ने आरोपियों को 7 साल कारावास और 20 हजार का जुर्माना लगाया है।