पॉक्सो कोर्ट ने रेप के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 2 लाख 10 हजार रुपए की जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने स्कूल से लौट रही नाबालिग को जबरन घर में ले जाकर दुष्कर्म किया था। न्यायाधीश महावीर प्रसाद गुप्ता ने कहा कि अबोध बालिका के साथ आरोपी की ओर से घृणित मानसिकता का अपराध किया है। इस प्रकार के आरोपी पर नरमी का रूख अपनाया जाता है तो समाज में गलत संदेश जाता है।
विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि पीड़िता अपने पिता के साथ महिला थाना पहुंची इस दौरान दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि स्कूल से लंच के समय घर पर आ रही थी। इस बीच आरोपी ने जबरन हाथ पकड़कर जबरदस्ती घर में ले जाकर रेप किया। तथा वह चिल्लाने लगी तो जान से मारने की धमकी देकर और ज्यादा शोर शराबा होने पर आसपास के लोगों के आने पर आरोपी छत से कूदकर भाग गया। इसके बाद पुलिस ने 17 मार्च 2019 को पॉक्सो कोर्ट में पेश किया था आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है। विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने 15 गवाह और 19 दस्तावेज प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद आरोपी दिनेश दांगी (25) पुत्र फूलचंद दांगी निवासी हेमडा को आजीवन कारावास और दो लाख 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।
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