आजादी के अमृत महोत्सव को खास बनाने के लिए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा घर-घर लहराया जाएगा। झुंझुनूं जिले में 11 से 17 अगस्त में करीब 2.25 लाख राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने की योजना है। जिले की जिम्मेदारी जिला परिषद और नगर निकायों को दी गई है।
पंचायत गांव में झंडे को वितरण के लिए केन्द्र बनाएंगी। राष्ट्रीय ध्वज समस्त सरकारी, गैर सरकारी, निजी संस्थानों, निजी आवास और कार्यालयों आदि पर फहराए जाने हैं। इस संबंध में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के उप शासन सचिव ने आदेश जारी किए हैं। इसके बाद जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने भी जिले में आदेश जारी घर घर झंडे कार्यक्रम की तैयारियों के लिए जिला परिषद और नगर निकायों को जिम्मेदारी सौंप दी है।
झुंझुनूं जिले में सवा दो लाख से अधिक राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाएंगे। इसमें सभी विभागों का समन्वय रहेगा। कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान से आमजन में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत होगी। गौरतलब है कि झुंझुनूं जिले में इसके लिए सवा दो लाख झंडे फहराने का लक्ष्य रखा गया है। यह झंडे जिला परिषद और नगर परिषद के माध्यम से आमजन में वितरित किए जाएंगे।
11 से 17 अगस्त तक हर घर घर झंडा
भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव तहत हर घर पर झंडा लहराया जाएगा। जिले में भी आगामी 11 से 17 अगस्त तक यह कार्यक्रम होंगे। इसके लिए जिले के विभिन्न विभागों की सहभागिता एवं समन्वय से बड़े स्तर पर जन सहभागिता के साथ इस अभियान को ऐतिहासिक बनाए जाने की तैयारियां की जा रही है।
हर विभाग की सहभागिता
प्रशासन की ओर से विभिन्न विभागों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिससे हर विभाग के सहयोग से इस अभियान को सफल बनाया जाए। इस कार्यक्रम को एक अभियान के रूप में किया जाएगा।
सोशल मीडिया पर चलाए कैंपेन
अभियान के तहत सोशल मीडिया पर भी इसका प्रचार-प्रसार करना होगा। सोशल मीडिया पर हर मन तिरंगा, हर घर झंडा कैंपेन चलाया जाएगा। इसके लिए सार्वजनिक व सरकारी वेबसाइट का उपयोग किया जाना है। साथ ही ध्वज के सफेद, केसरिया, हरे रंग एवं चक्र के बारे में भी लोगों को बताना होगा। वहीं राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित जागरूकता क्विज आयोजित किए जाएंगे।
हटाई खादी के तिरंगे की बाध्यता
सरकार की ओर से योजना को सफल बनाने के लिए फ्लैग कोड में परिवर्तन किया गया है। इसके तहत इसकी धारा 1.2 में 30 दिसंबर 2021 को परिवर्तन कर खादी के तिरंगे झंडे की बाध्यता हटा कर हाथ का काता, बुना हुआ मशीन से निर्मित, कॉटन, पॉजिस्टर, ऊनी, सिल्क, खादी आदि से बने तिरंगे झंडे को भी अनुमति कर दिया गया है। जिससे ज्यादा से ज्यादा देशवासी तिरंगा लगा सकें।
ये रखनी होगी सावधानियां
आमजन को झंडा फहराने के लिए भारतीय झंडा संहिता 2002 के सभी नियमों का पालन करना होगा। यानी झंडा खुले में सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही फहराया जा सकेगा। झंडा कटा-फटा या मैला कुचैला नहीं होना चाहिए। झंडे पर कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के सभी नियमों का पालन कर सम्मान पूर्वक फहराया जाएगा।
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