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राजस्थान हाईकोर्ट ने विश्व हिंदू परिषद की रामरथ यात्रा की अनुमति के संबंध में नए सिरे से पुलिस कमिश्नर या संबंधित ऑथोरिटी को प्रार्थना पत्र पेश करने की छूट दी है। संबंधित ऑथोरिटी को अगले पांच दिन में नियमानुसार इस प्रार्थना पत्र को निर्णीत करने के निर्देश दिए हैं।
विश्व हिंदू परिषद के महानगर मंत्री पंडित राजेश दवे की ओर से अधिवक्ता मोतीसिंह ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक विविध आपराधिक याचिका दायर की। कोर्ट को बताया गया कि विश्व हिंदू परिषद की ओर से रामरथ यात्रा निकाली जानी प्रस्तावित है।
इसके लिए संबंधित पुलिस ऑथोरिटी के समक्ष अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, जिसे कोराेना महामारी का हवाला देते हुए गत 15 जनवरी को खारिज कर दिया गया। राज्य सरकार ने 18 जनवरी को कोरोना में अनलॉक को लेकर नई गाइडलाइन जारी की। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि नई गाइडलाइन के अनुसार उन्हें रथ यात्रा की अनुमति दिलाई जाए और कोर्ट को यह भी आश्वस्त किया कि अगर अनुमति मिलती है तो नई गाइडलाइन के अनुसार सभी एहतियात बरती जाएगी।
सरकार की ओर से अधिवक्ता एसएस राजपुरोहित ने कोर्ट से आग्रह किया कि यह आश्वस्त किया जाता है कि 18 जनवरी को जारी नई गाइडलाइन के अनुसार अगर याचिकाकर्ता नया प्रार्थना पत्र पेश करता है तो संबंधित ऑथोरिटी द्वारा उस पर नियमानुसार पुनर्विचार किया जाएगा।
डॉ. जस्टिस पीएस भाटी ने दोनों पक्ष सुनने के बाद याचिका को निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता को नई गाइडलाइन के अनुसार नए सिरे से संबंधित ऑथोरिटी के समक्ष आवश्यक जानकारी के साथ प्रार्थना पत्र पेश करने की छूट दी है। संबंधित पुलिस ऑथोरिटी से कहा कि अगर ऐसा प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है तो अगले पांच दिन में उसे नियमानुसार निर्णीत करें।
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