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जिले में चल रही प्राइवेट स्कूलों को तीन साल का अल्टीमेटम देते हुए भू-रूपांतरण करने का आदेश दिया है। ऐसा नहीं किया गया तो इन स्कूलों की मान्यता रद्द की जाएगी। खास बात यह है कि आदेश में यह नहीं बताया गया है कि यह नियम शहरी स्कूलों के लिए है या ग्रामीण स्कूलों के लिए।
दरअसल, स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग के विशिष्ट शासन सचिव वी. सरवन सुथार ने एक आदेश जारी कर प्रदेश की सभी निजी स्कूल संचालकों को निर्देश दिए हैं कि ऐसी स्कूलें जो किराए के भवनों में चल रही हैं अथवा जिनके पास स्वयं के भवन नहीं हैं, वे आगामी तीन वर्षों में लैंड कन्वर्जन करवा लें। स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष जोगेंद्र गौड़ का कहना है कि सरकार ने गैर सरकारी शिक्षक संस्थाओं (निजी स्कूलों) को भू-रूपांतरण की अनिवार्यता में आगामी तीन शैक्षणिक सत्र के लिए शिथिलता देते हुए अस्थायी छूट प्रदान की है।
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