पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर
Install AppAds से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप
राज्य सरकार ने नगरीय निकाय क्षेत्र में स्थित भूखंड व भवनों की वर्ष 2019-20 तक की बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा करवाने पर ब्याज में 100% छूट देने की घोषणा की है। डीएलबी के निदेशक दीपक नंदी ने बताया कि राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पा`दन) नियम, 1974 के नियम 32 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा सभी नगरीय निकाय क्षेत्र में स्थित भूखंड/भवनों की वर्ष 2019-20 तक की बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा करवाने पर ब्याज राशि में शत- प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट 31 मार्च 2021 तक दी जाएगी।
पॉजिटिव- आप अपने व्यक्तिगत रिश्तों को मजबूत करने को ज्यादा महत्व देंगे। साथ ही, अपने व्यक्तित्व और व्यवहार में कुछ परिवर्तन लाने के लिए समाजसेवी संस्थाओं से जुड़ना और सेवा कार्य करना बहुत ही उचित निर्ण...
Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.